राहुल गांधी को मिली राहत, चाईबासा कोर्ट के गैर जमानती वारंट पर एक माह के लिए लगी रोक  

Ranchi  : झारखंड हाइकोर्ट ने चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट पर एक माह के लिए रोक लगा दी है. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया.

भाजपा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के 6 वर्ष पुराने मामले में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का चाईबासा कोर्ट ने दिया आदेश

प्रार्थी राहुल गांधी को कानून के तहत अदालत में उपस्थित होने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया. साथ ही उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की.

यह है मामला-
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर चाईबासा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. 27 फरवरी 2024 को चाईबासा की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.

2018 में राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रताप कटियार ने दायर किया था शिकायतवाद-
वर्ष 2018 में राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत प्रताप कटियार ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. बाद में मामले को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था. अप्रैल 2022 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था.

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