सरायकेला । जिला व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2023 में चांडिल अनुमंडल में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पोक्सो (POCSO) के विशेष जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों—रोहित प्रमाणिक और कुणाल दास—को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत का फैसला ,विवरण
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड निर्धारित किया है:
* पोक्सो एक्ट (धारा 4): दोनों दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा।
* पोक्सो एक्ट (धारा 14): रोहित प्रमाणिक और कुणाल दास को 6-6 साल की सजा। रोहित पर 2000 और कुणाल पर 500 रुपये का जुर्माना।
* IT एक्ट (66E व 67A): वीडियो वायरल करने के जुर्म में 3-3 साल और 2-2 साल की सजा के साथ भारी जुर्माना।
* IPC (धारा 323): मारपीट के लिए 6-6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ चलेंगी, लेकिन जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषियों को निर्धारित अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।
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