Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चाईबासा की अदालत ने आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 19 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सुनाया।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 02/2024 से संबंधित है। मामले में सोबेन सामड़ उर्फ डिबु सामड़, निवासी बड़ा सामड़, तिरिलपी टोला कोटाचारा, थाना कुमारडुंगी के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
2024 में दर्ज हुआ था मामला
मामले में 11 जनवरी 2024 को कुमारडुंगी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) तथा पॉक्सो एक्ट, 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया और अनुसंधान पूरा करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मामले की सुनवाई के क्रम में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र एवं संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO Act की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत के इस फैसले के बाद नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कानून के तहत होने वाली कार्रवाई एक बार फिर सामने आई है। पुलिस ने मामले में अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलन और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की थी।








