हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी

Chaibasa :- पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना अंतर्गत लुपुंगपी निवासी तुरी खंडैत की हत्या के दोषी डिकुल सिंह कोड़ा उर्फ चाड़ा को कोर्ट ने आजिवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा है.

मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. घटना साल 2019 की है. बता दे कि तुरी खंडैत अपने घर पर खटिया पर सोया हुआ था तभी गांव के ही पायकेराईसाई टोला निवासी डिकुल सिंह ने डंडे से तुरी पर प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के बेटे मुरली खंडैत के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई महेंद्र प्रसाद राय है वहीं अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने पैरवी की.

Share करें

✓ Link copy हो गया!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: गौ माता को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की मांग

Adityapur: गौ माता को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग: सरायकेला में 4 लाख से अधिक लोगों ने किया हस्ताक्षर अभियान का समर्थन, 27 जुलाई को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन