रिश्ते में चाचा लगने वाले शिक्षक ने छात्रा को दुष्कर्म कर किया था गर्भवती, शिक्षक चाचा को मिली आजीवन कारावास की सजा

Saraikela :- राजनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रिश्ते के चाचा बुर्गी तियू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने आरोपित चाचा बुर्गी तियु को भादवी की धारा 376, पोक्सो एक्ट छह के तहत आजीवन कारावास (जब तक सांस चलेगी) की सजा गुरुवार को सुनाई है।

साथ ही 15000 का अर्थदंड देने का निर्देश भी जारी किया है। अर्थदंड का राशि नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। अर्थदंड से प्राप्त राशि से 15,000 रुपये पीड़िता को देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। मामला 22 जुलाई 2019 को राजनगर थाना में दर्ज किया गया था। पीडिता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रतिदिन के तरह 15 दिसंबर 2018 को शाम में शौच के बाद चापानल आयी थी इस दौरान गांव के रिश्ते में चाचा बुर्गी जो छात्रा के स्कूल का शिक्षक भी है। पीछे से पकड़ कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी भय के कारण पीड़िता ने किसो को नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब पीड़िता को उल्टी होने की शिकायत हुई तो परिजनों द्वारा सहिया के यहां जांच के लिए ले गए। जिससे गर्भवती होने की पुष्टि हुई। गर्भवती होने पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *