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Home»Districts»East Singhbhum»नये कानून के तहत देश में ग्वालियर, झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम में टेल्को, तो पश्चिमी सिंहभूम में बड़ाजामदा में दर्ज हुआ पहला केस
East Singhbhum

नये कानून के तहत देश में ग्वालियर, झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम में टेल्को, तो पश्चिमी सिंहभूम में बड़ाजामदा में दर्ज हुआ पहला केस

By The News24 Live02/07/2024Updated:02/07/2024No Comments4 Mins Read
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टेल्को थाना में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, तो बड़ाजामदा में हत्या के आरोप में दर्ज हुआ केस

Jamshedpur : तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई को लागू हो गए, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर मामलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की गयीं. एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत देश में ग्वालियर, राज्य में रांची, पूर्वी सिंहभूम जिले में टेल्को थाना, तो पश्चिमी सिंहभूम में बड़ाजामदा थाना में पहला केस दर्ज हुआ. ग्वालियर में बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया. वहीं झारखंड के रांची में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी कोतवाली पुलिस ने दर्ज की गयी.

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अधिकारियों ने बताया कि रश्मि कुमारी चौधरी नाम की महिला की शिकायत पर सोमवार सुबह बीएनएस की धारा 303 और 305 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो चोरी से संबंधित है. इधर, टेल्को थाना में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है. टेल्को थाना कांड संख्या 71/24 केस के अनुसंधानकर्ता एसआइ शशिकांत कुमार हैं. उन्होंने नये नियम के तहत घटनास्थल जाकर घटना की वीडियोग्राफी करायी है. टेल्को थाना में टेल्को प्लाजा रोड के रहने वाले नीलमणी तिवारी के बयान पर माधव आनंद झा, रितेश तिवारी, सूरज सोरेन उर्फ बोल्टू और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

मिली जानकारी के अनुसार नीलमणी के परिचित रंजन तिवारी को रिवर व्यू कॉलोनी के पास माधव आनंद झा, रितेश तिवारी, सूरज सोरेन उर्फ बोल्टू और एक अज्ञात युवक मिल कर मारपीट कर रहे थे. इसी दौरान रंजन ने फोन कर नीलमणी को बुलाया. नीलमणी ने झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया, तो सभी अभियुक्तों ने मिल कर नीलमणी की पिटाई कर दी. उनकी कार का कांच भी क्षतिग्रस्त कर दिया. जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गये. फिर नीलमणी ने टेल्को थाना में केस दर्ज कराया.

बड़ाजामदा थाना में हत्या का केस

नये कानून के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में बड़ाजामदा थाना में हत्या का पहला केस दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, जमीन विवाद में बेटे ने खाट पर सो रहे पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है. मृतक दंडपाठ चातोंबा की पत्नी मालिन चातोंबा के बयान पर आरोपी पुत्र के खिलाफ बीएनएस- 2023 की धारा 103 (1) के तहत बड़ाजामदा ओपी में मामला दर्ज कर लिया गया है. केस के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक लालू प्रसाद हैं. उन्होंने नये नियम के तहत घटनास्थल जाकर गुप्ता स्टूडियो जामदा से वीडियोग्राफी करायी है और गवाहों का बयान भी रिकॉर्ड कराया है.

थानों के कंप्यूटरों को किया जा रहा अपग्रेड

वहीं, जिले के अन्य किसी थाना में नये आपराधिक कानून के तहत अन्य कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि थानों के कंप्यूटरों को अपग्रेड किया जा रहा है. बड़ाजामदा थाना में नये आपराधिक कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बेटे ने पिता की हत्या कर दी है.

अमित शाह बोले – ग्वालियर में बाइक चोरी का दर्ज मामला देश का पहला है


इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली का मामला देश में दर्ज पहली प्राथमिकी नहीं है। उन्होंने कहा कि नये कानूनों के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात से कुछ देर बाद दर्ज किया गया था, यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को ‘खारिज’ कर दिया है. उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘समीक्षा के प्रावधानों का उपयोग करके पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है.

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