Chaibasa:- आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन- 2022 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी व जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर के सहभागिता से जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्रामीण मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पदों हेतु अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी व इनके सहयोगियों के क्रियाकलापों से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान द्वय पदाधिकारी के द्वारा कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित जानकारी से संबंद्ध पदाधिकारियों को बिंदुवार अवगत करवाते हुए बताया गया कि नाम-निर्देशन की प्रक्रिया चरणवार निर्धारित तिथि तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित होगी और संबंधित पदों के निर्वाची पदाधिकारी समस्त प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित करेंगे तथा कक्ष के अंदर एवं कक्ष के बाहर दोनों स्थानों पर समय मिलान कर घड़ी अधिष्ठापित भी करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि नाम-निर्देशन हेतु नॉमिनेशन एरिया में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों का प्रवेश ही मान्य रहेगा तथा नॉमिनेशन एरिया के 100 मीटर क्षेत्र का आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित रहेगा।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया कि नॉमिनेशन कक्ष में एक समय में एक ही अभ्यर्थी प्रवेश करेंगे। आने वाले अन्य अभ्यर्थियों के लिए बैठने का स्थान भी नॉमिनेशन कक्ष के समीप निर्धारित रहे। विभिन्न चरणों में नाम निर्देशन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के तय समय तक नामनिर्देशन हेतु नॉमिनेशन एरिया में आने वाले सभी अभ्यर्थियों का नामांकन प्रपत्र स्वीकार किया जाएगा तथा नामांकन प्रपत्र जमा करने वाले अभ्यर्थी का नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में रहना भी आवश्यक है और अभ्यर्थी के नाम का स्पेलिंग व फोटो अभ्यर्थी से सत्यापित करवा लिया जाए। समस्त क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया सुगमता से संचालित हो इसके लिए आवश्यकतानुसार कोषांग यथा व्यय पंजी कोषांग, आचार संहिता व तामिला कोषांग, लॉजिस्टिक कोषांग, अनुमति कोषांग आदि का गठन भी सुनिश्चित हो। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी अपने कक्ष में मतदाता सूची एवं अभ्यर्थी निहर्ता सूची भी निश्चित रूप से रखें। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा नामनिर्देशन प्रपत्र खरीदने हेतु आरक्षण का हवाला दिया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र का जांच भी सुनिश्चित करें। नामनिर्देशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र एवं फॉर्म 29 का छाया प्रति दिन के समय समाप्ति उपरांत नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाए।