Chaibasa :- झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वधान में महिला कॉलेज चाईबासा में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च) के मौके पर बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
इस जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राओं को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी वस्तु की खरीद करते समय उसकी गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता सहित उनके मूल्य भी मानकों के अनुरूप होने चाहिए. इसी तरह वस्तुएं निर्माता और विक्रेता के द्वारा किए जाने वाले दावे के समान हो इसकी जांच भी कर लेनी है. प्रत्येक खरीद पर विक्रेता से बिल लेना उपभोक्ता का अधिकार है.
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आजकल हो रहे ऑनलाइन शॉपिंग से यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो जाए तो उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं.
जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजीव कुमार ने भी इस मौके पर अपने विचार रखें. इस मौके पर महिला कॉलेज की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिकाएं, बड़ी संख्या में छात्राएं तथा पीएलवी नीतू सार, अरूण विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे.