Chaibasa :- फर्जी तरीके से मृत व्यक्ति की जमीन रजिस्ट्री करा लेने के मामले में नीमडीह मुहल्ले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय से खारिज कर दी गई है.

इस संबंध में जिला निबंधन पदाधिकारी पारुल सिंह ने अपर उपायुक्त के आदेश पर जांच कर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में बिरजू रजक द्वारा अपर उपायुक्त से शिकायत की गई थी कि मधु बाजार में सुशील कुमार मित्रा द्वारा देखभाल के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करते हुए सुशील कुमार मित्रा की मृत्यु के बाद शैलू गुप्ता ने गलत ढंग से अपने भाई संजय गुप्ता को बेच दिया है. इस मामले में विक्रेता शैलू गुप्ता उसके पुत्र अभिषेक गुप्ता खरीददार संजय कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी सुमिता कुमारी गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. चारों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है.

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