Chaibasa:- सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी के मानकों का अनुपालन के लिए स्कूल बसों का जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा जांच किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों के विश्लेषण के क्रम में यह बात सामने आई है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल बसों के निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रसंग में स्कूल बसों-वाहनों मे निर्धारित सीट से अधिक बच्चों का आवागमन करने और विद्यालय प्रबंधन द्वारा शहर के यातायात की स्थिति समझे बिना स्कूल बस ड्राइवरों को आने जाने के लिए अपेक्षाकृत कम समय देने की सूचना प्राप्त हुई है, जो की दुर्घटना का कारण बन सकती है।
वर्तमान में निम्न बिंदुओं पर स्कूल बसों का किया जा रहा जांच-
1. स्कूल बसों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में स्कूल बसों में सुनिश्चित करना.
2. स्कूल बसों में ओवर लोडिंग को नियंत्रित करना.
3. स्कूल बसों में चालको का विधिवत सत्यापन करना तथा नशा की स्थिति में गाड़ी का परिचालन नहीं करना.
4. अभिभावकों को 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने के साथ वाहन चलाने के नियमों से अवगत कराते हुए वाहन उपलब्ध नहीं कराने का अनुरोध करना.
5. विद्यालय गेट पर एवं विद्यालय के पार्किंग में विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं वाहन परिचालन कराने पर चिन्हित करते हुए करवाई करना.
6. विद्यालय के प्रवेश द्वार एवं वाहन पार्किंग जोन को सीसीटीवी से आच्छादित करना.
7. जिला रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों का अनुपालन करना.
जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार परिवहन कार्यालय चाईबासा एवं जिला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के सदस्यों ने स्कूल बसों का निरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। इस क्रम में आज जगन्नाथपुर अनुमंडल अंतर्गत जांच अभियान चलाया गया, आने वाले दिनों में यह अभियान जिले के विभिन्न स्कूलों तथा विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। जो विद्यालय प्रबंधक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।