Chaibasa :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में वर्ष 2018 में दर्ज मझगांव थाना क्षेत्र के बाराकटा टोला बुरूसाई में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति मंगल सिंह पिंगुवा आजीवन कारावास की एवं 10 हजार जुर्माना की सजा दी है.

बता दें कि मामला काण्ड के वादी त्रिभूवन तिरिया के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था. मृतिका माहली हो को उसके पति, अभियुक्त मंगल सिंह पिंगुवा द्वारा घरेलू झगड़ा में टाँगी से मार कर लाश को वादी त्रिभूवन तिरिया के खेत में गड़ा दिया गया था. कांड में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार, सदर कोर्ट, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है.

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