Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना में दर्ज एक हत्या के मामले में दो लोगों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार जुर्माना की भी लगाया है.

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हत्या आरोपी

 

घटना वर्ष 2021 की है, 24.05.2021 को समय रात्रि करीब 8 बजे कोड़ा खण्डैत ग्राम लुपुंगबेड़ा स्थित छोटा तालाब में स्नान करने गये थे. नहाने के क्रम उनके पैर में मछली पकड़ने वाला जाल में फंस गया उसने जाल को जैसे ही उठाया कि वहाँ पर पहले से ही छुपे हुए व्यक्ति बागुन टुन्टीया एवं चोरन टुन्टीया ने उनको लाठी, पत्थर से सिर और छाती पर जान मारने के नियत से वार कर दिया. जिससे कोडा खण्डैत गम्भीर रूप से जख्मी हो गये. जख्मी कोड़ा खण्डैत को ईलाज के लिए अनुमण्डल अस्पताल चक्रधरपुर ले जाया गया. जहाँ से बेहतर ईलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया. ईलाज के क्रम में दूसरे दिन लगभग 11 बजे चिकित्सक द्वारा कोड़ा खण्डैत को मृत घोषित कर दिया गया.

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त बागुन टुन्टीया एवं चोरन टुन्टीया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं0- 147 / 2022 के क्रम में दिनांक 27.03.2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 302 / 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बागुन टुन्टीया एवं चोरन टुटीया को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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