Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाइ निवासी निर्मल दास को पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाई निवासी निर्मल दास ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपना घर ले गया और कमरे बंद कर दिया. इसके बाद वह उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता के परिजनों को मालूम हुई तो वह लोग निर्मल दास के घर गए. जहां पीड़िता ने परिजनों को बताया कि निर्मल दास डरा धमका कर कई बार उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया. किसी तरह पीड़िता को परिजनों ने अपने घर ले गये. इसके बाद निर्मल दास ने पीड़ित को पूर्ण, अपने घर ले गया. 

 

पीड़िता के परिजन दोबारा खोजते हुए, निर्मल दास के घर गए तो उसके पिता ने बताया कि दोनों कहीं चले गए हैं. घर में नहीं है. इसके बाद गिर काफी खोजबीन किया गया वह नहीं मिलनी. 5 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज कराया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया. शनिवार को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल का कठोर कारावास के साथ 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया है.

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